महिला एवं बाल विकास विभाग, रायगढ़ द्वारा महिला उत्पीड़न तथा अनैतिक व्यापार की रोकथाम विषय पर गठित समिति के अध्यक्ष वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, रायगढ़ के मार्गदर्शन में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जिले के लैलूंगा जनपद पंचायत के सभाकक्ष में दिनांक 09.09.2026 को आयोजित किया गया। जिसमें महिला संरक्षण अधिकारी श्रीमती चैताली राय द्वारा बताया गया कि गांव मे ग्रामीणों को बहला फुसला कर बेच देना, अच्छी नौकरी एवं अच्छा पैसा देने का प्रलोभन देकर गांव से बाहर ले जाना मानव तस्करी के अंतर्गत आता है। जिसमें मानव तस्करी के पश्चात देह व्यापार, भिक्षा वृत्ति एवं बंधक बनाकर कार्य करवाया जाता है। एवं इससे बचने के लिए किसी प्रकार के प्रलोभन में ना आने तथा गांव से बाहर रोजगार हेतु जाने से पहले अपने रोजगार सहायक, सचिव, सरपंच, कोटवार के पास लिखित ब्यौरा देने की समझाइश दी गई।
उक्त कार्यक्रम में भारतीय न्याय सहिंता, बंधुवा मजदूर उन्मूलन अधिनियम, बाल श्रम, किशोर न्याय अधिनियम आदि अनेक कानूनी सलाह, सायबर अपराध, हैलो सिस्टर एवं महिलाओं से संबंधित अन्य अधिनियमों के बारे में विस्तृत जानकारी एवं जागरूक किया गया। उक्त कार्यक्रम में अध्यक्ष, जनपद पंचायत लैलूंगा के साथ सभी जनपद सदस्य, लैलूंगा थाना प्रभारी, आरक्षक, महिला सेल से ए.एस.आई, महिला सशक्तिकरण केन्द्र जेण्डर विशेषज्ञ उत्तरा सिदार, सखी वन स्टाॅप सेंटर से श्रीमती सुनिता खरे के साथ आंगनाबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका एवं स्वयं सहायता समूहों के साथ नागरिकगण उपस्थित रहे।

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