रायगढ़ जिले में सार्वजनिक आयोजनों के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य, कानून-व्यवस्था एवं सार्वजनिक शांति बनाए रखने कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेश जारी।
*रायगढ़ जिले में सार्वजनिक आयोजनों के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य* *कानून-व्यवस्था एवं सार्वजनिक शांति बनाए रखने कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेश जारी* *धरना, जुलूस, रैली, धार्मिक एवं राजनीतिक आयोजनों…
